जानिए विवाहित महिला को भगा ले जाने  पर कितनी साल की जेल हो सकती है ?

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 विवाहित महिला को भगा ले जाने  पर दण्ड का प्रावधान करती है  

अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा स्त्री को उसके पति या अन्य व्यक्ति के संरक्षण से बहला फुसलाकर या प्रलोभन देकर ले जाता है तो वह 498 का अपराध करता है

इस धारा के दो अपवाद है

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इस धारा का अपराध तब नहीं होगा जब स्त्री अपनी मर्जी से गई हो

इस धारा के दो अपवाद है

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अपराध तब भी नही मना जाएगा जब पति या संरक्षण के किसी सदस्य ने स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाने को बोला हो

सजा

दो वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।

यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।