सीआरपीसी की धारा 50 (A ) के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा।
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ - साफ लिखा होना चाहिए
सीआरपीसी की धारा 41 बी के मुताबिक पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने बाले अधिकारी की रैंक ,गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर होंगे।
अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किये गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना होगा।
सीआरपीसी की धारा 50 (A) के मुताबिक गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा की वह अपनी गिरफ़्तारी की सुचना अपने घर बालों या रिश्तेदारों को दे सके
सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती