आई. पी. सी. की धारा 494 पति या पत्नी को दूसरी शादी करने को दण्डित करती है
यदि कोई व्यक्ति अपने पहले पति या पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करेगा तो उसका विवाह कानून की नजर मे मान्य नही होगा
यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता भी है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है |
अपवाद
अपवाद
यह धारा तब लागू नही होगी जब तलाक ले लिया गया हो या फिर पति / पत्नी की मौत हो गयी हो
यह धारा तब लागू नही होगी जब तलाक ले लिया गया हो या फिर पति / पत्नी की मौत हो गयी हो
अपवाद
आईपीसी की धारा 494 मुस्लिम पुरुष पर लागू नही होती है वह एक साथ 4 महिलओं से शादी कर सकता है
आईपीसी की धारा 494 मुस्लिम पुरुष पर लागू नही होती है वह एक साथ 4 महिलओं से शादी कर सकता है
यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता करने योग्य है
यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता करने योग्य है
धारा 494 का अपराध एक जमानती, अपराध है