न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब केस की सुनवाई गुरूवार को समाप्त कर दी और फैसला सुरक्षित रख लिया है |
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब केस की सुनवाई गुरूवार को समाप्त कर दी और फैसला सुरक्षित रख लिया है |
फातिमा बुशरा बनाम कर्नाटक राज्य
फातिमा बुशरा बनाम कर्नाटक राज्य
हिजाब केस पर दस दिनों तक सुनवाई हुई जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से इक्कीस और प्रतिवादियों के पांच वकील शामिल थे |
हिजाब केस पर दस दिनों तक सुनवाई हुई जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से इक्कीस और प्रतिवादियों के पांच वकील शामिल थे |
फातिमा बुशरा बनाम कर्नाटक राज्य
फातिमा बुशरा बनाम कर्नाटक राज्य
पीठ ने कहा, "हमने आप सभी को सुना है। अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।"
पीठ ने कहा, "हमने आप सभी को सुना है। अब हमारा होमवर्क शुरू होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।"
फातिमा बुशरा बनाम कर्नाटक राज्य
फातिमा बुशरा बनाम कर्नाटक राज्य
क्या है हिजाब मामला ?
क्या है हिजाब मामला ?
हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब उडुपी (कर्नाटक) के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी
हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला
हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला
कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब केस की सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने की थी
कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब केस की सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने की थी
हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला
हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंहा की हिजाब इस्लाम की धार्मिक प्रथाओं का आवश्यक अंग नहीं है
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंहा की हिजाब इस्लाम की धार्मिक प्रथाओं का आवश्यक अंग नहीं है