जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घॄणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का, प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा
IPC की धारा 124A का अपराध
आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा
IPC की धारा 124A की सजा
IPC की धारा 124A का अपराध संज्ञेय है
धारा 124A का अपराध अजमानतीय अपराध है।
धारा 124A का अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
धारा 124A का अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।