IPC की धारा 128 क्या है ?

लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना।

IPC की धारा 403

जो कोई लोक सेवक होते हुए अपनी अभिरक्षा में रखे हुए किसी राजकैदी या युद्धकैदी को, ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, स्वेच्छया निकल भागने देगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 128 के अनुसार

आजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना

IPC की धारा 128 की सजा 

IPC की धारा 128 का अपराध  संज्ञेय है

धारा 128 का अपराध अजमानतीय अपराध है।

धारा 128 का अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

धारा 128 का  अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

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