IPC की धारा 392 क्या है?

IPC की धारा 390 के अनुसार, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन  (जबरन वसूली) होता है।

लूट (robbrey) की परिभाषा -

IPC की धारा 392 में लूट के लिए दंड का प्रावधान किया गया है

 IPC की धारा 392 में सजा - दस वर्ष का कठिन कारावास + आर्थिक दंड।

यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गयी हो तब सजा का प्रावधान -

चौदह वर्ष कठिन कारावास + आर्थिक दंड।

 यह एक ग़ैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है

इस धारा का अपराध अशमनीय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

इस धारा का अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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