IPC की धारा 394 क्या है?
IPC
की धारा 390 के अनुसार, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन (जबरन वसूली) होता है।
IPC
की धारा 390 के अनुसार, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन (जबरन वसूली) होता है।
लूट (robbrey) की परिभाषा -
IPC की धारा 394 का अपराध-
लूट करने, या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुँचाना(उपहति कारित करना)।
IPC की धारा 394 में सजा -
आजीवन कारावास या दस वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा
धारा 394 का अपराध एक संज्ञेय ,अजमानती अपराध है
धारा 394 का अपराध एक संज्ञेय ,अजमानती अपराध है
धारा 394 का अपराध
अशमनीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
इस धारा का अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
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