IPC की धारा 396 के अनुसार, जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर डकैती करते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति डकैती करने में ह्त्या कर देता है,तब उसे हत्या सहित डकैती कहा जाता है|
IPC की धारा 396 के अनुसार, जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर डकैती करते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति डकैती करने में ह्त्या कर देता है,तब उसे हत्या सहित डकैती कहा जाता है|