जो कोई लिपिक या सेवक के रूप में नियुक्त या लिपिक या सेवक होने के नाते किसी प्रकार की संपत्ति से जुड़ा है या संपत्ति पर कोई भी प्रभुत्व होते हुए उस संपत्ति के विषय में विश्वास का आपराधिक हनन करता है|
IPC की धारा 408 का अपराध
सात वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
IPC की धारा 408 की सजा
यह एक संज्ञेय अपराध है
धारा 408 का अपराध अजमानतीय अपराध है।
यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति (संपत्ति का स्वामी जिसके विषय में विश्वासघात हुआ हो) द्वारा समझौता करने योग्य है।
धारा 408 के अपराध प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।