IPC की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा  दी गई है।

आईपीसी की धारा 376  बलात्कार के लिए दंड को बताती हैं ।

जो कोई बलात्कार करेगा  वह कठोर कारावास के रूप में ऐसी सजा मिलेगी जो 10 वर्ष से  कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी

यदि बलात्कार ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है  जो  लोक सेवा ,पुलिस अधिकारी सशस्त्र बलों में शामिल है, कोई स्त्री का नातेदार ,संरक्षक, अध्यापक है तो उसे सजा के रूप में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक कठोर कारावास दिया जाएगा |

यदि बलात्कार 16 से कम आयु के किसी स्त्री  से किया जाता है तो सजा 20 वर्ष से कम नहीं होगी जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी|

 के  अनुसार यदि बलात्कार 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से किया जाता है तो़ सजा की अवधि 20 वर्ष तक की से कम नहीं होगी जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी अथवा मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है

आईपीसी की धारा 376AB

आईपीसी की धारा 376AB

आईपीसी की धारा 376B

आईपीसी की धारा 376B

यदि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जब वह अलग रह रही हो  तब उसकी  सहमति के बिना  मैथुन किया जाता है  तो उसके  पति को दो  वर्ष  से लेकर  7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

आईपीसी की धारा 376D  

गैंग रेप के बारे में बताती है, इसके लिए सजा 20 वर्ष से कम नहीं होगी आजीवन कारावास तक की हो सकेगी

आईपीसी की धारा 376DA

आईपीसी की धारा 376DA

यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से गैंगरेप करता है तो उसे सजा के रूप में आजीवन कारावास मिलेगा ।

आईपीसी की धारा 376DB

आईपीसी की धारा 376DB

यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम स्त्री से गैंगरेप करेगा तो उसे दंड के रूप में आजीवन कारावास मिलेगा या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है|