ताजमहल के 500 मी. दायरे में आने वाली सभी व्यावसायिक क्रियाकलाप को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बंद कर देने का आदेश दिया है |
ताजमहल के 500 मी. दायरे में आने वाली सभी व्यावसायिक क्रियाकलाप को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बंद कर देने का आदेश दिया है |
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण को दिया गया है
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण को दिया गया है
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ताजमहल की सुरक्षा के हित को ध्यान मे रखते हुए दिया गया है जिससे ताजमहल को कोई क्षति ना हो |
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ताजमहल की सुरक्षा के हित को ध्यान मे रखते हुए दिया गया है जिससे ताजमहल को कोई क्षति ना हो |
इसे केस की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका
की बेंच ने की |
इसे केस की सुनवाई
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका
की बेंच ने की |
वकील एम सी ढींगरा ने आवेदक की ओर से इस केस की पैरवी की
वकील एम सी ढींगरा ने आवेदक की ओर से इस केस की पैरवी की
सीनियर एडवोकेट ए डी एन राव को इस मामले में एमिकस क्यूरी बनाया गया था |
सीनियर एडवोकेट ए डी एन राव को इस मामले में एमिकस क्यूरी बनाया गया था |