IPC की धारा 391 के अनुसार, जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या उसमें मदद करते है,तब उसे डकैती कहा जाता है|
IPC की धारा 391 के अनुसार, जब पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या उसमें मदद करते है,तब उसे डकैती कहा जाता है|
डकैती की परिभाषा-
भारतीय दंड संहिता की धारा 395 में डकैती के लिए दंड का प्रावधान किया गया है
IPC की धारा 395 क्या है?
IPC की धारा 395 में सजा -
आजीवन कारावास या दस वर्ष तक कठिन कारावास और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा
इस धारा का अपराध एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है
धारा 395 का अपराध अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।