पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी एक विधिक दस्तावेज है जिसमे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने संपत्ति से संबंधित अधिकार सौप देता है
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी एक विधिक दस्तावेज है जिसमे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने संपत्ति से संबंधित अधिकार सौप देता है
जैसे - कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता और उसकी संपत्ति लखनऊ में स्थित तो वह अपनी संपत्ति की देखरेख ,या बेचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपने अधिकार दे सकता है
जैसे - कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता और उसकी संपत्ति लखनऊ में स्थित तो वह अपनी संपत्ति की देखरेख ,या बेचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपने अधिकार दे सकता है
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी करते समय उसकी रजिस्ट्री अवश्य करा ले |
पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी करते समय उसकी रजिस्ट्री अवश्य करा ले |
कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति की देखरेख नही कर पा रहा है या फिर बीमार है वह व्यक्ति पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी कर सकता है
कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति की देखरेख नही कर पा रहा है या फिर बीमार है वह व्यक्ति पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी कर सकता है
कौन व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है ?
कौन व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है ?
वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से उपर है और जो पागल नही है उस व्यक्ति को पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी की जा सकती है |
वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से उपर है और जो पागल नही है उस व्यक्ति को पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी की जा सकती है |
किस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी की जा सकती है ?
किस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी की जा सकती है ?
पॉवर ऑफ अटॉर्नी के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। 1.सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी 2. स्पेसिफिक पॉवर ऑफ अटॉर्नी।
पॉवर ऑफ अटॉर्नी के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। 1.सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी 2. स्पेसिफिक पॉवर ऑफ अटॉर्नी।
पॉवर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार
पॉवर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार
सामान्य पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी में समस्त अधिकार दे दिए जाते है तथा ये अनिश्चित समय के लिए होती है ये स्थाई भी हो सकती है
सामान्य पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी में समस्त अधिकार दे दिए जाते है तथा ये अनिश्चित समय के लिए होती है ये स्थाई भी हो सकती है
सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नी
सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नी
स्पेसिफिक पॉवर ऑफ अटॉर्नी एक निश्चित समय के लिए होती है तथा कार्य हो जाने पर उसको रद्द कर दिया जाता है |
स्पेसिफिक पॉवर ऑफ अटॉर्नी एक निश्चित समय के लिए होती है तथा कार्य हो जाने पर उसको रद्द कर दिया जाता है |