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धारा 10 सूचना का अधिकार अधिनियम | Section 10 Right to Information Act in hindi | Section 10 RTI Act in hindi

धारा 10 सूचना का अधिकार अधिनियम– पृथक्करणीयता —

(1) जहाँ सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के सम्बन्ध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहाँ इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुँच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्दिष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्त है युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है ।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहाँ, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि —

  (क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है;

  (ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अन्तर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर से निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी हैं;

  (ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम

  (घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है; और

  (ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुँच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुँच का प्ररूप भी है।


Section 10 Right to Information Act —  Severability

(1) Where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure, then, notwithstanding anything contained in this Act, access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure under this Act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information.


(2) Where access is granted to a part of the record under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall give a notice to the applicant, informing–


(a) that only part of the record requested, after severance of the record containing information which is exempt from disclosure, is being provided;


(b) the reasons for the decision, including any findings on any material question of fact, referring to the material on which those findings were based;


(c) the name and designation of the person giving the decision;


(d) the details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit; and


(e) his or her rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fee charged or the form of access provided, including the particulars of the senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, time limit, process and any other form of access.

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