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धारा 20C विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 20C SRA In hindi | Section 20C Specific Relief Act

धारा 20C विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — वादों का शीघ्र निपटारा —

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परन्तु उक्त अवधि को न्यायालय द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ाने के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।


Section 20C Specific Relief Act — Expeditious disposal of suits.–

Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), a suit filed under the provisions of this Act shall be disposed of by the court within a period of twelve months from the date of service of summons to the defendant:



Provided that the said period may be extended for a further period not exceeding six months in aggregate after recording reasons in writing for such extension by the court.]



धारा 20C विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम