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धारा 70A सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 70A आईटी एक्ट 2000 | Section 70A IT Act 2000 in hindi

धारा 70A आईटी एक्ट 2000 – राष्ट्रीय नोडल अभिकरण –

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी संगठन को नाजुक सूचना अवसंरचना संरक्षण की बाबत राष्ट्रीय नोडल अभिकरण अभिहित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण सभी उपायों के लिए उत्तरदायी होगा जिनके अंतर्गत नाजुक सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास है ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण के पालन करने वाले कृत्यों और कर्तव्यों की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।


Section 70A IT Act 2000 –1 [National nodal agency.

(1) The Central Government may, by notification published in the Official Gazette, designate any organisation of the Government as the national nodal agency in respect of Critical Information Infrastructure Protection

(2) The national nodal agency designated under sub-section (1) shall be responsible for all measures including Research and Development relating to protection of Critical Information Infrastructure.

(3) The manner of performing functions and duties of the agency referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.]


1 Ins. by s. 36, ibid. (w.e.f. 27-10-2009).

धारा 70A आईटी एक्ट 2000