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धारा 78 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 78 JJ Act in hindi 2015 | Section 78 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 78 किशोर न्याय अधिनियम 2015 – किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना.

जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक औषधि, मनः प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।


Section 78 Juvenile Justice Act 2015 – Using a child for vending, peddling, carrying, supplying or smuggling any intoxicating liquor, narcotic drug or psychotropic substance —

Whoever uses a child, for vending, peddling, carrying, supplying or smuggling any intoxicating liquor, narcotic drug or psychotropic substance, shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to a fine up to one lakh rupees.

धारा 78 किशोर न्याय अधिनियम 2015