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धारा 161 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 161 साक्ष्य अधिनियम| Section 161 Indian Evidence Act in hindi

धारा 161 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार —

पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबंधों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।


Section 161 Indian Evidence Act – 1Right of adverse party as to writing used to refresh memory.

Any writing referred to under the provisions of the two last preceding sections must be produced and shown to the adverse party if he requires it; such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon.


1. As to the application of s. 161 to police diaries, see the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), s. 172.

धारा 161 भारतीय साक्ष्य अधिनियम