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धारा 26 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | Section 26 prevention of corruption act in hindi | Section 26 PC Act in hindi

धारा 26 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — 1952 के अधिनियम क्रमांक 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का इस अधिनियम के अधीन भी विशेष न्यायाधीश होना.–

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त प्रत्येक विशेष न्यायाधीश, जो इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय, किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए ऐसा पद धारण किए हुए है, के संबंध में यह माना जाएगा कि वह उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश है और उसके प्रभावशील होने पर और प्रभावशील होने के पश्चात् ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश, उसके समक्ष लम्बित समस्त कार्यवाहियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रखेगा ।


Section 26 prevention of corruption act — Special Judges appointed under Act 46 of 1952 to be special Judges appointed under this Act

Every special Judge appointed under the Criminal Law Amendment Act, 1952, for any area or areas and is holding office on the commencement of this Act shall be deemed to be a special Judge appointed under section 3 of this Act for that area or areas and, accordingly, on and from such commencement, every such Judge shall continue to deal with all the proceedings pending before him on such commencement in accordance with the provisions of this Act.

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