धारा 36C एनडीपीएस एक्ट — विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना –
इस अधिनियम में जैसा, अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध (जिसके अंतर्गत जमानत और बंधपत्रों से संबंधित उपबंध भी हैं) किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, एक सेशन न्यायालय समझा जाएगा, और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा ।
Section 36C NDPS Act — Application of Code to proceedings before a Special Court.–
Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), (including the provisions as to bail and bonds) shall apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes of the said provisions, the Special Court shall be deemed to be a Court of Session and the person conducting a prosecution before a Special Court, shall be deemed to be a Public Prosecutor.