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धारा 44 आर्म्स एक्ट | धारा 44 आयुध अधिनियम | 44 Arms Act in hindi

धारा 44 आर्म्स एक्ट- नियम बनाने की शक्ति –

 (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्‌ –

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारिता, नियंत्रण, और कृत्य जिनके अन्तर्गत वे क्षेत्र तथा आयुधों और गोला-बारूद के वे प्रवर्ग भी हैं जिनके लिए वे अनुज्ञप्तियां अनुदत्त कर सकेंगे;

(ख) अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन के प्ररूप और विशिष्टियां और जहां कि आवेदन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए हो वह समय जिसके अन्दर वह किया जाएगा ;

(ग) वह प्ररूप जिसमें और वे शर्तें जिनके अध्यधीन कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकेगी, उसके देने से इन्कार किया जा सकेगा, वह नवीकृत की जा सकेगी, उसमें फेरफार किया जा सकेगा या वह निलम्बित या प्रतिसंह्त की जा सकेगी ;

(घ) जहां कि इस अधिनियम में कोई भी कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, वहां वह कालावधि जिसके लिए कोई अनुज्ञप्ति प्रवृत्त बनी रहेगी ;

(ड.) अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण के किसी आवेदन के बारे में तथा किसी अनुदत्त या नवीकृत अनुज्ञप्ति के बारे में देय फीस और उनके संदाय की रीति ;

(च) वह रीति जिसमें अग्न्यायुध या गोला -बारूद को खोज निकालने के लिए उनके अग्न्यायुध निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह उस पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित किया जाएगा ;

स्पष्टीकरण:– इस खंड के प्रयोजनों के लिए ,”खोज निकालने” से अवैध विनिर्माण और अवैध व्यापार का पता लगाने ,अन्वेषण करने और विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए विनिर्माता से क्रेता तक , अग्न्यायुध और गोला -बारूद की योजनाबध्द खोज अभिप्रेत है|

(छ) किसी भी अग्न्यायुध की परख या परिसिद्धि के लिए प्रक्रिया ;

(ज) वे अग्न्यायुध जो प्रशिक्षण की चर्या में उपयोग में लाए जा सकेंगे, उन व्यक्तियों की आयु सीमाएं जो उनका उपयोग कर सकेंगे, और ऐसे व्यक्तियों द्वारा उनके उपयोग की शर्तें ;

(झ) वह प्राधिकारी जिसको धारा 18 के अधीन अपीलें की जा सकेंगी, वह प्रक्रिया जिसका उस प्राधिकारी द्वारा अनुरसरण किया जाना है और वह कालावधि जिसके अन्दर अपीलें की जाएंगी, ऐसी अपीलों की बाबत दी जाने वाली फीस और ऐसी फीसों की वापसी ;

(ञ) धारा 3 या धारा 4 के अधीन की अनुज्ञप्ति से भिन्‍न अनुज्ञप्ति के अधीन की गई किसी भी बात के अभिलेख या लेखा रखने, ऐसे अभिलेख या लेखा के प्ररूप और उनमें की जाने वाले प्रविष्टियों के लिए और किसी पुलिस आफिसर या इस निमित्त सशक्त किसी सरकारी आफिसर को ऐसे अभिलेखों या लेखाओं का प्रदर्शन ;

(ट) जिस किसी परिसर या अन्य स्थान में आयुध या गोला-बारूद विनिर्मित किया जाता है या जिसमें आयुध या गोला-बारूद के विनिर्माता या व्यौहारी द्वारा ऐसा आयुध या गोला-बारूद रखा जाता है, उसमें किसी पुलिस आफिसर या इस, निमित्त सशक्त किसी सरकारी आफिसर द्वारा प्रवेश और निरीक्षण और ऐसे आफिसर को उनका प्रदर्शन ;

(ठ) वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए आयुध या गोला-बारूद जैसा कि धारा 21 की उपधारा (1) में अपेक्षित है किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी के पास या यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त किया जा सकेगा और वह कालावधि जिसके अवसान पर ऐसी निक्षिप्त चीजें समपह्त की जा सकेंगी ;

(ड) कोई भी अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा | यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व; दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात्‌ वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।


44 Arms Act -Power to make rules – 

(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:―

(a) the appointment, jurisdiction, control and functions of licensing authorities 1 [including the areas and the categories of arms and ammunition for which they may grant licences];

(b) the form and particulars of application for the grant or renewal of a licence and where the application is for the renewal of a licence, the time within which it shall be made;

(c) the form in which and the conditions subject to which any licence may be granted or refused, renewed, varied, suspended or revoked;

(d) where no period has been specified in this Act, the period for which any licence shall continue to be in force;

(e) the fees payable in respect of any application for the grant or renewal of a licence and in respect of any licence granted or renewed and the manner of paying the same;

(f) the manner in which the maker’s name, the manufacturer’s number or other identification mark of a firearm shall be stamped or otherwise shown thereon;

(g) the procedure for the test or proof of any firearms;

(h) the firearms that may be used in the course of training, the age-limits of persons who may use them and the conditions for their use by such persons; धारा 44 आर्म्स एक्ट

(i) the authority to whom appeals may be preferred under section 18, the procedure to be followed by such authority and the period within which appeals shall be preferred, the fees to be paid in respect of such appeals and the refund of such fees;

(j) the maintenance of records or accounts of anything done under a licence other than a licence under section 3 or section 4, the form of, and the entries to be made in, such records or accounts and the exhibition of such records or accounts to any police officer or to any officer of Government empowered in this behalf;

(k) the entry and inspection by any police officer or by any officer of Government empowered in this behalf of any premises or other place in which arms or ammunition are or is manufactured or in which arms or ammunition are or is kept by a manufacturer of or dealer in such arms or ammunition and the exhibition of the same to such officer; धारा 44 आर्म्स एक्ट

(l) the conditions subject to which arms or ammunition may be deposited with a licensed dealer or in a unit armoury as required by sub-section (1) of section 21 and the period on the expiry of which the things so deposited may be forfeited; धारा 44 आर्म्स एक्ट

(m) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid], both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

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