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धारा 79 एनडीपीएस एक्ट | धारा 79 नारकोटिक्स एक्ट | Section 79 NDPS Act in Hindi

धारा 79 एनडीपीएस एक्ट —सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 का लागू होना –

स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के भारत में आयात, भारत से निर्यात और यानान्तरणों पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित सभी प्रतिषेध और निर्बन्धन सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित प्रतिषेध और निबंधन समझे जाएंगे और उस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे:

                परन्तु जहां किसी बात का किया जाना उस अधिनियम के अधीन और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है वहां उस अधिनियम में या इस धारा में की कोई बात अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दण्डित किए जाने से निवारित नहीं करेगी ।


Section 79 NDPS Act — Application of the Customs Act, 1962 —

All prohibitions and restrictions imposed by or under this Act on the import into India, the export from India and transhipment of narcotic drugs and psychotropic substances shall be deemed to be prohibitions and restrictions imposed by or under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the provisions of that Act shall apply accordingly:



Provided that, where the doing of anything is an offence punishable under that Act and under this Act, nothing in that Act or in this section shall prevent the offender from being punished under this Act.

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