मोटर यान अधिनियम की धारा 134A – नेक व्यक्ति की संरक्षा-
(1) कोई नेक व्यक्ति उस समय किसी मोटर यान को संलिप्त करने वाले किसी दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति को किसी क्षति या उसकी मृत्यु के लिए किसी सिविल या दांडिक कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगा, जहां ऐसी क्षति या मृत्यु नेक व्यक्ति की आपातकाल चिकित्सीय या गैर चिकित्सीय देखरेख या सहायता करते समय कोई कार्रवाई करने या कारवाई करने में असफल रहने संबंधी अनवधानता के परिणामस्वरूप हुई है।
(2) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, नेक व्यक्ति से पूछताछ या उसकी परीक्षा करने, नेक व्यक्ति से संबंधित निजी जानकारी के प्रकटन और ऐसे अन्य संबंधित विषयों हेतु प्रक्रिया के लिए उपबंध कर सकेगी।
स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “नेक व्यक्ति” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सद्भावपूर्वक, स्वैच्छिक रूप से और बिना किसी परितोष या अनुतोष की आशा के दुर्घटना स्थल पर किसी पीड़ित व्यक्ति को आपातकाल चिकित्सीय या गैर चिकित्सीय देखरेख या सहायता उपलब्ध कराता है या ऐसे पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है।
134A MV Act – Protection of Good Samaritans-
(1) A Good Samaritan shall not be liable for any civil or criminal action for any injury to or death of the victim of an accident involving a motor vehicle, where such injury or death resulted from the Good Samaritan’s negligence in acting or failing to act while rendering emergency medical or non-medical care or assistance.
(2) The Central Government may by rules provide for the procedure for questioning or examination of the Good Samaritan, disclosure of personal information of the Good Samaritan and such other related matters.
Explanation– For the purposes of this section, “Good Samaritan” means a person, who in good faith, voluntarily and without expectation of any reward or compensation renders emergency medical or non-medical care or assistance at the scene of an accident to the victim or transports such victim to the hospital.
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