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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 483 | सीआरपीसी की धारा 483 | Section 483 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 483 —  न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य —

प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि ऐसे मजिस्ट्रटों द्वारा मामलों का निपटारा शीघ्र और उचित रूप से किया जाता है।


Section 483 CrPC —  Duty of High Court to exercise continuous superintendence over Courts of Judicial Magistrates —

Every High Court shall so exercise its superintendence over the Courts of Judicial Magistrates subordinate to it as to ensure that there is an expeditious and proper disposal of cases by such Magistrates.

सीआरपीसी की धारा 483