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धारा 134/187 मोटर यान अधिनियम 1988 | 134/187 MV Act 1988 in hindi

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 134:- दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति की दशा में ड्राइवर का कर्तव्य —

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 187:-दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दण्ड —

जो कोई धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड [(क)] या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या पांच हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या दस हजार रुपए के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

134/187 MV Act 1988 in hindi 134/187 MV Act 1988 in hindi