सीआरपीसी की धारा 103 | 103 CrPC in hindi
सीआरपीसी की धारा 103 – मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है — कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी-वारण्ट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है। 103 CrPC in hindi – Magistrate may direct search…