धारा 8 आर्म्स एक्ट- जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध :-
(1) कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध या गोला -बारूद पर या अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा और न कूटरचित करेगा ।
(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा, जिसमें निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह मुद्रांकित या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो ।
(3) जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्न्यायुध हो जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न हो या जिस पर ऐसा नाम, संख्यांक, या अन्य पहचान-चिन्ह मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया गया हो, तब उस दशा के सिवाय, जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाए, यह उपधारित किया जाएगा, कि वह नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह उसने मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया है :
परन्तु यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसके कब्जे में इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई ऐसा अग्न्यायुध है जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है, इस उपधारा के उपबंध तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता ।
8 Arms Act – Prohibition of sale or transfer of firearms not bearing identification marks:-
(1) No person shall obliterate, remove, alter or forge any name, number or other identification mark stamped or otherwise shown on a firearm.
(2) No person shall sell or transfer any firearm which does not bear the name of the maker, manufacturer’s number or other identification mark stamped or otherwise shown thereon in a manner approved by the Central Government.
(3) Whenever any person has in his possession any firearm without such name, number or other identification mark or on which such name, number or other identification mark has been obliterated, removed, altered or forged, it shall be presumed unless the contrary is proved, that he has obliterated, removed, altered or forged that name, number or other identification mark: धारा 8 आर्म्स एक्ट
Provided that in relation to a person who has in his possession at the commencement of this Act any firearm without such name, number or other identification mark stamped or otherwise shown thereon, the provisions of this sub-section shall not take effect until after the expiration of one year from such commencement.