Bare Acts

धारा 37 आर्म्स एक्ट | धारा 37 आयुध अधिनियम | 37 Arms Act in hindi

धारा 37 आर्म्स एक्ट -गिरफ्तारी और तलाशी –

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय –

(क) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई सब गिरफ्तारियां और तलाशियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उन उपबंधों के अनुसार की जाएगी जो उस संहिता के अधीन की गई क्रमश: गिरफ्तारियों और तलाशियों से संबंधित हैं ;

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर न हो, इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति और अभिगृहीत आयुध या गोला-बारूद अविलम्ब निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को परिदत्त किया जाएगा और वह आफिसर –

(i) या तो उस व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने के लिए उसके द्वारा प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा और अभिगृहीत चीज़ों को मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति के उपसंजात होने तक अपनी अभिरक्षा में रखेगा ; या

(ii) यदि वह व्यक्ति बंधपत्र निष्पादित करने में या पर्याप्त प्रतिभू, यदि उससे वैसी अपेक्षा की जाए, देने में असफल रहे, तो उस व्यक्ति को और उन चीजों को अविलम्ब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देगा ।


37 Arms Act – Arrest and searches-

Save as otherwise provided in this Act,―

(a) all arrests and searches made under this Act or under any rules made thereunder shall be carried out in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating respectively to arrests and searches made under that Code;

(b) any person arrested and any arms or ammunition seized under this Act by a person not being a magistrate or a police officer shall be delivered without delay to the officer in charge of the nearest police station and that officer shall—

(i) either release that person on his executing a bond with or without sureties to appear before a magistrate and keep the things seized in his custody till the appearance of that person before the magistrate, or

(ii) should that person fail to execute the bond and to furnish, if so required, sufficient sureties, produce that person and those things without delay before the magistrate.

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