धारा 17 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – स्वीकृति की परिभाषा —
स्वीकृति वह [मौखिक या दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में अन्तर्विष्ट] कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन् पश्चात् वर्णित हैं।
Section 17 Indian Evidence Act – Admission defined —
An admission is a statement, [oral or documentary or contained in electronic form], which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons, and under the circumstances, hereinafter mentioned.