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धारा 32 एनडीपीएस एक्ट | धारा 32 नारकोटिक्स एक्ट | Section 32 NDPS Act in Hindi

धारा 32 एनडीपीएस एक्ट — ऐसे अपराधों के लिए दण्ड जिनके लिए दंड का उपबंध नहीं किया गया है

जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश का दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त का, जिसके लिए इस अध्याय में पृथक् रूप से किसी दंड का उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।


Section 32 NDPS Act —  Punishment for offence for which no punishment is provided —

Whoever contravenes any provision of this Act or any rule or order made, or any condition of any licence, permit or authorisation issued thereunder for which no punishment is separately provided in this Chapter, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

धारा 32 एनडीपीएस एक्ट