धारा 33 एनडीपीएस एक्ट — दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू होना –
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है अथवा वह अपराध, जिसके लिए उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया जाता है धारा 26 या धारा 27 के अधीन दंडनीय नहीं है ।
Section 33 NDPS Act — Application of section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and of the Probation of Offenders Act, 1958–
Nothing contained in section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or in the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958) shall apply to a person convicted of an offence under this Act unless such person is under eighteen years of age or that the offence for which such person is convicted is punishable under section 26 or section 27.