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धारा 60 एनडीपीएस एक्ट | धारा 60 नारकोटिक्स एक्ट | Section 60 NDPS Act in Hindi

धारा 60 एनडीपीएस एक्ट — अवैध औषधियों, पदार्थों, पौधों, वस्तुओं और प्रवहणों का अधिहरण किए जाने का दायी होना

(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है तब ऐसी स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ, अफीम पोस्त, कोका के पौधे, कैनेबिस के पौधे, सामग्री, साधित्र और बर्तन जिनकी बाबत या जिनके माध्यम से ऐसा अपराध किया गया है, अधिहरणीय होंगे ।

(2) कोई ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ,  अथवा नियंत्रित पदार्थ जिसका किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के या उसके अतिरिक्त जो उपधारा (1) के अधीन अधिहरणीय है, अवैध रूप से उत्पादन, अंतर्राज्य आयात, अंतर्राज्य निर्यात, भारत में आयात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, उपयोग, क्रय या विक्रय किया जाता है और ऐसे पात्र, पैकेज और आवेष्टक जिनमें उपधारा (1) के अधीन अधिहरणीय कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, अथवा नियंत्रित पदार्थ सामग्री, साधित्र या बर्तन पाया जाता है और ऐसे मात्र या पैकेज की कोई अन्य अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, उसी प्रकार अधिहरणीय होंगी ।

(3) किसी स्वापक औषधि, या मनःप्रभावी पदार्थ, अथवा नियंत्रित पदार्थ या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिहरणीय किसी वस्तु के वहन में उपयोग में लाया गया कोई जीवजन्तु या प्रवहण अधिहरणीय होगा जब तक कि जीवजन्तु या प्रवहण का स्वामी यह साबित नहीं कर देता है कि उसका इस प्रकार उपयोग स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई है, ओर उस जीवजन्तु या प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति के ज्ञान या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे उपयोग के विरुद्ध सभी समुचित पूर्वावधानियां बरती थीं ।


Section 60 NDPS Act — Liability of illicit drugs, substances, plants, articles and conveyances to confiscation —

1[(1) Whenever any offence punishable under this Act has been committed, the narcotic drug, psychotropic substance, controlled substance, opium poppy, coca plant, cannabis plant, materials, apparatus and utensils in respect of which or by means of which such offence has been committed, shall be liable to confiscation.] धारा 60 एनडीपीएस एक्ट


(2) Any narcotic drug or psychotropic substance 2[or controlled substances] lawfully produced, imported inter-State, exported inter-State, imported into India, transported, manufactured, possessed, used, purchased or sold along with, or in addition to, any narcotic drug or psychotropic substance 2[or controlled substances] which is liable to confiscation under sub-section (1) and the receptacles, packages and coverings in which any narcotic drug or psychotropic substance 2[or controlled substances], materials, apparatus or utensils liable to confiscation under sub-section (1) is found, and the other contents, if any, of such receptacles or packages shall likewise be liable to confiscation. धारा 60 एनडीपीएस एक्ट


(3) Any animal or conveyance used in carrying any narcotic drug or psychotropic substance 2[or controlled substances], or any article liable to confiscation under sub-section (1) or sub-section (2) shall be liable to confiscation, unless the owner of the animal or conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person-in-charge of the animal or conveyance and that each of them had taken all reasonable precautions against such use.

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