Bare Acts

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 334 | सीआरपीसी की धारा 334 | Section 334 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 334 — चित्त-विकृति के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय —

जब कभी कोई व्यक्ति इस आधार पर दोषमुक्त किया जाता है कि उस समय जब यह अभिकथित है उसने अपराध किया वह चित्त-विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप, जिसका अपराध होना अभिकथित है, या यह कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ था, तब निष्कर्ष में यह विनिर्दिष्टतः कथित होगा कि उसने वह कार्य किया या नहीं किया।


Section 334 CrPC — Judgment of acquittal on ground of unsoundness of mind —

Whenever any person is acquitted upon the ground that, at the time at which he is alleged to have committed an offence, he was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act alleged as constituting the offence, or that it was wrong or contrary to law, the finding shall state specifically whether he committed the act or not.

सीआरपीसी की धारा 334