सीआरपीसी की धारा 415 — उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना —
(1) जहाँ किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश दिया गया है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय को होती है वहाँ उच्च न्यायालय दण्डादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुल्तवी किए जाने का आदेश देगा जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है अथवा यदि उस अवधि के अन्दर कोई अपील की गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता है।
(2) जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है, और दण्डादिष्ट व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 132 के अधीन या अनुच्छेद 134 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय दण्डादेश का निष्पादन तब तक के लिए मुल्तवी किए जाने का आदेश देगा जब तक उस आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं हो जाता है या यदि ऐसे आवेदन पर कोई प्रमाण-पत्र दिया गया है, तो जब तक उस प्रमाण-पत्र पर उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।
(3) जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि दण्डादिष्ट व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिए विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी पेश करना चाहता है, वहाँ उच्च न्यायालय दण्डादेश का निष्पादन इतनी अवधि तक के लिए, जितनी वह ऐसी अर्जी पेश करने के लिए पर्याप्त समझे, मुल्तवी किए जाने का आदेश देगा।
Section 415 CrPC — Postponement of execution of sentence of death in case of appeal to Supreme Court —
(1) Where a person is sentenced to death by the High Court and an appeal from its judgment lies to the Supreme Court under sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (1) of article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed until the period allowed for preferring such appeal has expired, or if, an appeal is preferred within that period, until such appeal is disposed of. सीआरपीसी की धारा 415
(2) Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, and the person sentenced makes an application to the High Court for the grant of a certificate under article 132 or under sub-clause (c) of clause (1) of article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed until such application is disposed of by the High Court, or if a certificate is granted on such application, until the period allowed for preferring an appeal to the Supreme Court on such certificate has expired. सीआरपीसी की धारा 415
(3) Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, and the High Court is satisfied that the person sentenced intends to present a petition to the Supreme Court for the grant of special leave to appeal under article 136 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed for such period as it considers sufficient to enable him to present such petition.