IPC की धारा 46 — “मृत्यु” –
जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, “मृत्यु” शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है।
IPC की धारा 46 FAQ
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आईपीसी (IPC) की धारा 46 (Dhara 46) में स्पष्टीकृत मृत्यु शब्द किसका द्योतक है?
जब तक संदर्भ से प्रतिकूल न प्रतीत हो ‘मृत्यु‘ शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है।
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आईपीसी की धारा 46 क्या है?
जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, “मृत्यु” शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है।
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आईपीसी की किस धारा में मृत्यु शब्द की परिभाषा दी गई है?
IPC की धारा 46 में
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धारा 46 किससे संबन्धित है?
मृत्यु से
IPC Section 46 — “Death” –
The word “death” denotes the death of a human being, unless the contrary appears from the context.
भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –
भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र
भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल
भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]