सीआरपीसी की धारा 443 — जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति —
यदि भूल या कपट के कारण या अन्यथा अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार कर लिए गए हैं अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं तो न्यायालय यह निदेश देते हुए गिरफ्तारी का वारण्ट जारी कर सकता है कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे पर्याप्त प्रतिभू देने का आदेश दे सकता है और उसके ऐसा करने में असफल रहने पर उसे जेल सुपुर्द कर सकता है।
Section 443 CrPC — Power to order sufficient bail when that first taken is insufficient —
If, through mistake, fraud, or otherwise, insufficient sureties have been accepted, or if they afterwards become insufficient, the Court may issue a warrant of arrest directing that the person released on bail be brought before it and may order him to find sufficient sureties and on his failing so to do, may commit him to jail.