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धारा 29 परिसीमा अधिनियम | धारा 29 लिमिटेशन एक्ट | Section 29 Limitation Act in hindi

धारा 29 परिसीमा अधिनियम — व्यावृत्तियां-

(1) इस अधिनियम की कोई भी बात भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(2) जहां कि कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए कोई ऐसा परिसीमा काल विहित करती है जो अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल से भिन्न है वहां धारा 3 के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो वह परिसीमा काल अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल हो तथा किसी वाद, अपील या आवेदन के निमित्त किसी विशेष या स्थानीय विधि द्वारा विहित परिसीमा काल का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, धारा 4 से धारा 24 तक के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं) उपबन्ध केवल वहीं तक और उसी विस्तार तक लागू होंगे जहां तक और जिस विस्तार तक वे उस विशेष या स्थानीय विधि द्वारा अभिव्यक्त तौर पर अपवर्जित न हों ।

(3) विवाह और विवाह-विच्छेद विषयक किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसी किसी विधि के अधीन के किसी वाद या अन्य कार्यवाही को लागू होगी ।

(4) धाराएं 25 और 26 तथा धारा 2 में की “सुखाचार” की परिभाषा, उन राज्यक्षेत्रों में उद्भूत मामलों में लागू नहीं होगी जिन पर भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 (1882 का 5) का तत्समय विस्तार हो ।


Section 29 Limitation Act — Savings–

(1) Nothing in this Act shall affect section 25 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872).



(2) Where any special or local law prescribes for any suit, appeal or application a period of limitation different from the period prescribed by the Schedule, the provisions of section 3 shall apply as if such period were the period prescribed by the Schedule and for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special or local law, the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive) shall apply only in so far as, and to the extent to which, they are not expressly excluded by such special or local law.



(3) Save as otherwise provided in any law for the time being in force with respect to marriage and divorce, nothing in this Act shall apply to any suit or other proceeding under any such law. धारा 29 परिसीमा अधिनियम



(4) Sections 25 and 26 and the definition of “easement” in section 2 shall not apply to cases arising in the territories to which the Indian Easements Act, 1882 (5 of 1882), may for the time being extend.


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