IPC की धारा 489 — क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना –
जो कोई किसी संपत्ति चिन्ह को, यह आशय रखते हुए, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी संपत्ति चिन्ह को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 489 — Tampering with property mark with intent to cause injury –
Whoever removes, destroys, defaces or adds to any property mark, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.