मोटर यान अधिनियम की धारा 78 — माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना —
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
(क) वहन किए जाने वाले माल का, विशेष रूप से मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का होने के संदर्भ में, स्वरूप;
(ख) वहन किए जाने वाले रसायनों या विस्फोटकों की, विशेष रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में, प्रकृति ।
78 MV Act — Consideration of application for goods carriage permit —
A Regional Transport Authority shall, in considering an application for a goods carriage permit, have regard to the following matters, namely:-
(a) the nature of the goods to be carried with special reference to their dangerous or hazardous nature to human life;
(b) the nature of the chemicals or explosives to be carried with special a reference to the safety to human life.