मोटर यान अधिनियम की धारा 112 — गति सीमा —
(1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटर यान को न तो उस अधिकतम गति से अधिक या न्यूनतम गति से कम गति पर चलाएगा, न चलवाएगा और न चलाने देगा जो इस अधिनियम के अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उस यान के लिए नियत की गई है :
परन्तु ऐसी अधिकतम गति किसी भी दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर यान या किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों के लिए नियत की गई अधिकतम गति से अधिक नहीं होगी।
(2) यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटर यानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर यानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो वह ठीक समझे:
परन्तु ऐसी अधिसूचना आवश्यक नहीं होगी यदि इस धारा के अधीन कोई निर्बन्धन एक मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहना है।
(3) इस धारा की कोई बात धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यान को उस समय लागू न होगी जब उसका उपयोग युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का 5) की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में और अवधि के दौरान सैनिक युद्धाभ्यास के लिए किया जा रहा है ।
112 MV Act — Limits of speed —
(1) No person shall drive a motor vehicle or cause or allow a motor vehicle to be driven in any public place at a speed exceeding the maximum speed or below the minimum speed fixed for the vehicle under this Act or by or under any other law for the time being in force :
Provided that such maximum speed shall in no case exceed the maximum fixed for any motor vehicle or class or description of motor vehicles by the Central Government by notification in the Official Gazette. मोटर यान अधिनियम की धारा 112
(2) The State Government or any authority authorised in this behalf by the State Government may, if satisfied that it is necessary to restrict the speed of motor vehicles in the interest of public safety or convenience or because of the nature of any road or bridge, by notification in the Official Gazette, and by causing appropriate traffic signs to be placed or erected under section 116 at suitable places, fix such maximum speed limits or minimum speed limits as it thinks fit for motor vehicles or any specified class or description of motor vehicles or for motor vehicles to which a trailer is attached, either generally or in a particular area or on a particular road or roads : मोटर यान अधिनियम की धारा 112
Provided that no such notification is necessary if any restriction under this section is to remain in force for not more than one month. मोटर यान अधिनियम की धारा 112
(3) Nothing in this section shall apply to any vehicle registered under section 60 while it is being used in the execution of military manoeuvres within the area and during the period specified in the notification under sub-section (1) of section 2 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (5 of 1938).