मोटर यान अधिनियम की धारा 136A — सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन —
(1) राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, राज्य के भीतर ऐसी सड़कों या ऐसे किसी शहरी नगर में, जिसकी जनसंख्या ऐसी सीमाओं तक है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सड़कों पर उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेगी ।
(2) केन्द्रीय सरकार, सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक मानीटरी और प्रवर्तन के लिए नियम बनाएगी, जिसके अंतर्गत गति मापक कैमरा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा, गति मापक गन, शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा और कोई अन्य प्रौद्योगिकी भी है ।
स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए, “शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा” पद से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के शरीर या वर्दी पर पहनी जाने वाली मोबाइल श्रव्य और दृश्य रिकार्ड करने वाली युक्ति अभिप्रेत है ।
136A MV Act — Electronic monitoring and enforcement of road safety —
(1) The State Government shall ensure electronic monitoring and enforcement of road safety in the manner provided under sub-section (2) on national highways, state highways, roads or in any urban city within a State which has a population up to such limits as may be prescribed by the Central Government.
(2) The Central Government shall make rules for the electronic monitoring and enforcement of road safety including speed cameras, closed-circuit television cameras, speed guns, body wearable cameras and such other technology.
Explanation — For the purpose of this section the expression “body wearable camera” means a mobile audio and video capture device worn on the body or uniform of a person authorised by the State Government.