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धारा 17 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 17 SRA In hindi | Section 17 Specific Relief Act

धारा 17 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम —सम्पत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका कोई हक नहीं,  विनिर्दिष्टत: प्रवर्तनीय नहीं

(1) किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर देने की कोई संविदा किसी विक्रेता या पट्टाकर्ता  के पक्ष में विनिर्दिष्टत: प्रवर्तित नहीं की जा सकती —

(क) जिसने, यह जानते हुए कि सम्पत्ति पर उसका हक नहीं है, सम्पत्ति के विक्रय या पटटे पर देने की संविदा की हो; 

(ख) जिसने, यद्यपि यह मानते हुए संविदा की थी कि सम्पत्ति पर उसका कोई वैध हक है, विक्रय या पटटे को पूर्ण करने के लिये पक्षकारों द्वारा या न्यायालय द्वारा नियत समय पर क्रेता या पट्टेदार को युक्तियुक्त शंका से मुक्त कोई एक नहीं दे सकता ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, जंगम सम्पत्ति के विक्रय या भाड़े के लिये संविदाओं पर भी लागू होंगे


Section 17 Specific Relief Act — Contract to sell or let property by one who has no title, not specifically enforceable —

(1) A contract to sell or let any immovable property cannot be specifically enforced in favour of a vendor or lessor–


(a) who, knowing himself not to have any title to the property, has contracted to sell or let the property;


(b) who, though he entered into the contract believing that he had a good title to the property, cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale or letting, give the purchaser or lessee a title free from reasonable doubt.


(2) The provisions of sub-section (1) shall also apply, as far as may be, to contracts for the sale or hire of movable property.

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