धारा 35 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाने की शक्ति —
कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, यथास्थिति संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले या प्रवेश चाहने वाले या उस पर या उसमें रहने वाले या उसको छोड़ने वाले किसी व्यक्ति की तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा उसमें लाये गये किसी यान, जलयान, पशु या वस्तु की तलाशी ले सकेगा, और तलाशी के प्रयोजन के लिये ऐसे व्यक्ति, यान, जलयान, पशु या वस्तु को निरुद्ध रख सकेगा :
परन्तु इस धारा के अनुसरण में किसी स्त्री की तलाशी किसी स्त्री द्वारा ही ली जायेगी अन्यथा नहीं और यह कि ऐसी तलाशी शिष्टता का सम्यक् ध्यान रखते हुए ली जायेगी ।