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धारा 5 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 | Section 5 Domestic Violence Act in hindi

धारा 5 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — पुलिस अधिकारीगण, सेवा प्रदायकर्त्तागण और मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य — 

कोई भी अधिकारी पुलिस अधिकारी, संरक्षा अधिकारी, सेवा प्रदायकर्त्ता या मजिस्ट्रेट, जो घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त कर चुका है या अन्यथा घरेलू हिंसा की घटना वाले स्थान पर हाजिर है या जब घरेलू हिंसा की घटना की उसे रिपोर्ट की गई है, व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा —

(क) इस अधिनियम के तहत संरक्षा आदेश, मौद्रिक अनुतोष के लिए आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर आदेश या ऐसे एक से अधिक आदेश के रूप में अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार के बारे में;

(ख) सेवा प्रदायकर्त्तागण की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में;

(ग) संरक्षा अधिकारीगण की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में;

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के तहत् निःशुल्क विधिक सेवाओं के उसके अधिकार के बारे में;

(ङ) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 498-क के तहत् शिकायत दाखिल करने के उसके अधिकार के बारे में:

परन्तु यह तब जबकि, इस अधिनियम की कोई भी बात का किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध कारित करने के बारे में सूचना की प्राप्ति पर विधिनुसार कार्यवाही करने के उसके कर्तव्य से मुक्त करने के रूप में, अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा।  


Section 5 Domestic Violence Act — Duties of police officers, service providers and Magistrate —

A police officer, Protection Officer, service provider or Magistrate who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence or when the incident of domestic violence is reported to him, shall inform the aggrieved person–


(a) of her right to make an application for obtaining a relief by way of a protection order, an order for monetary relief, a custody order, a residence order, a compensation order or more than one such order under this Act;


(b) of the availability of services of service providers;


(c) of the availability of services of the Protection Officers;


(d) of her right to free legal services under the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987);


(e) of her right to file a complaint under section 498A of the Indian Penal Code (45 of 1860),wherever relevant: धारा 5 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005



Provided that nothing in this Act shall be construed in any manner as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offence.

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