धारा 7 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — चिकित्सीय सुविधाओं के कर्त्तव्य —
यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्त्ता चिकित्सीय सुविधा के प्रभारी व्यक्ति से उसे कोई चिकित्सीय मदद देने की प्रार्थना करता है तो चिकित्सीय सुविधा का ऐसा प्रभारी व्यक्ति चिकित्सीय सुविधा में व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय मदद करेगा |
Section 7 Domestic Violence Act — Duties of medical facilities —
If an aggrieved person or, on her behalf a Protection Officer or a service provider requests the person in charge of a medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility.