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धारा 8 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 | Section 8 Domestic Violence Act in hindi

धारा 8 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — संरक्षा अधिकारीगण की नियुक्ति-

(1) (राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में ऐसी संख्या में संरक्षा अधिकारीगण नियुक्त करेगी यथा वह आवश्यक समझे और क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिसके भीतर संरक्षा अधिकारी इस अधिनियम के तहत् या के द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(2) संरक्षा अधिकारीगण यथासंभव महिलाएँ होंगी और ऐसी योग्यताएँ और अनुभव यथा विहित की जाएं, धारण करेंगी।

(3) संरक्षा अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारीगण की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं।


Section 8 Domestic Violence Act — Appointment of Protection Officers —

(1) The State Government shall, by notification, appoint such number of Protection Officers in each district as it may consider necessary and shall also notify the area or areas within which a Protection Officer shall exercise the powers and perform the duties conferred on him by or under this Act.


(2) The Protection Officers shall as far as possible be women and shall possess such qualifications and experience as may be prescribed.


(3) The terms and conditions of service of the Protection Officer and the other officers subordinate to him shall be such as may be prescribed.

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