धारा 13 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — सूचना-पत्र की तामीली —
(1) धारा 12 के तहत सुनवाई दिनांक का सूचना पत्र संरक्षा अधिकारी को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा जो प्रत्यर्थी पर और किसी अन्य व्यक्ति पर यथा मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट किया गया हो, इसकी प्राप्ति दिनांक से दो दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर यथा मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसे माध्यमों से इसे तामील कराएगा, जैसे विहित किया जाएं।
(2) संरक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में यथा विहित किया जाए, दिए गए सूचना पत्र की तामीली की घोषणा, सबूत होगी कि ऐसा सूचना पत्र प्रत्यर्थी पर और किसी अन्य व्यक्ति पर यथा मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट किया गया हो, तामील किया गया था, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता।
Section 13 Domestic Violence Act — Service of notice —
(1) A notice of the date of hearing fixed under section 12 shall be given by the Magistrate to the Protection Officer, who shall get it served by such means as may be prescribed on the respondent, and on any other person, as directed by the Magistrate within a maximum period of two days or such further reasonable time as may be allowed by the Magistrate from the date of its receipt.
(2) A declaration of service of notice made by the Protection Officer in such form as may be prescribed shall be the proof that such notice was served upon the respondent and on any other person as directed by the Magistrate unless the contrary is proved.