धारा 31 भारतीय संविदा अधिनियम — “समाश्रित संविदा” की परिभाषा —
“समाश्रित संविदा’ वह संविदा है जो ऐसी संविदा में साम्पार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो।
दृष्टान्त
‘ख’ से ‘क’ संविदा करता है कि यदि ‘ख’ का गृह जल जाए तो वह ‘ख’ को 10,000 रुपये देगा। यह समाश्रित संविदा है।
Section 31 Indian Contract Act — “Contingent contract” defined –
A “contingent contract” is a contract to do or not to do something, if some event, collateral to such contract, does or does not happen.
illustration
A contracts to pay to B Rs.10,000 if B’s house is burnt. This is a contingent contract.