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IPC की धारा 143 | धारा 143 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 143 In Hindi

IPC की धारा 143 — दण्ड –

जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरणइस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और कोई भी  मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC की धारा 143 से संबंधित महत्वपूर्ण केस

IPC की धारा 143 FAQ

IPC Section 143 — Punishment –

Whoever is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

IPC की धारा 143 | IPC 143 IN HINDI